बिहार के नियोजित शिक्षकों के तरफ से दायर पुनर्विचार याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. दरअसल पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने का आदेश दिया था. बाद में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था. इस फैसले के खिलाफ 12 पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी.
बिहार: नियोजित शिक्षकों को 'फाइनल' झटका camera iphone 8 plus apk
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